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Indonesia Law: इंडोनेशिया में सिर्फ इन्हीं लोगों को है शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत

Indonesia Law: इस देश में लिव-इन रिलेशनशिप और शारीरिक संबंध बनाना है अपराध

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Indonesia Law For Couple: भारत जैसे सांस्कृतिक और परंपराओं वाले देश में लोग महिलाओं को लेकर काफी संवेदनशील रहते हैं. एक समय वो था जब महिलाओं को नौकरी करने की आजादी नहीं थी. ग्रामीण क्षेत्रों में तो महिलाओं को अकेले घर से बाहर निकले की भी आजादी नहीं थी. धीरे-धीरे समय बदला और लोगों की सोच बदलने लगी. महिलाएं स्कूल-कॉलेज जाने लगीं. पढ़-लिखकर नौकरी भी करने लगीं, लेकिन कुछ चीजें अभी भी सीमित थीं.

बीते कुछ सालों में आया बड़ा बदलाव
हालांकि बीते कुछ सालों में इतना बड़ा बदलाव आया कि अब महिलाओं ने घर से बाहर जाकर पार्टी करना, हुक अप करना, क्लबिंग करना और नाइट आउट करना भी शुरू कर दिया है. आज के दौर में ये सब आम हो चुका है. आज वो दौर है जब लड़के और लड़कियां शादी से पहले ही शारीरिक संबंध बना लेते हैं, लेकिन ये सब हर जगह नहीं है.

कुछ देशो में आज भी सख्त हैं कानून
आज भी कुछ देश ऐसे हैं जो महिलाओं को लेकर काफी संवेदनशील हैं. आज भी ऐसे कई देश हैं जहां के नियम कानून बहुत सख्त हैं और उनका पालन करना भी अनिवार्य है. कुछ देशों में महिलाओं के लिए आज भी सख्त कानून हैं और जो उन नियमों का पालन नहीं करता उसके लिए सख्त से सख्त सजा का भी प्रावधान है.

इंडोनेशिया में शारीरिक संबंध को लेकर हैं सख्त कानून
इन्हीं में से एक देश है इंडोनेशिया. दक्षिण-पूर्व एशिया का सबसे बड़ा द्वीपसमूह देश, जिसकी करीब 87 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है. इस देश में शादी से पहले एक महिला का किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध होना अपराध माना जाता है. इंडोनेशियाई में शादी से पहले किसी महिला और पुरुष के शारीरिक संबंधों को लेकर काफी सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाता है.

अपराध की श्रेणी में रखा गया प्री-मैरिटल S*X
दरअसल, कुछ समय पहले इंडोनेशिया से एक खबर सामने आई, जिसमें कहा गया कि इंडोनेशिया की संसद में साल 2022 में एक कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप और प्री-मैरिटल सेक्स को अपराध की श्रेणी में रखा गया. इसके साथ ही कहा गया कि अगर कोई भी इस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

शादी के बाद भी नहीं बना सकते शारीरिक संबंध
ना सिर्फ शादी से पहले बल्कि शादी के बाद भी अगर किसी महिला या पुरुष का किसी और के साथ शारीरिक संबंध होता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है. सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार, सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार है

कानून का उल्लंघन करने पर होगी जेल
अगर कोई महिला या पुरुष इस कानून का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. उस व्यक्ति को एक साल की जेल होगी और साथ ही जुर्माना भी देना होगा. हालांकि यह कार्रवाई तब होगी जब कोई महिला पुरुष या किसी अविवाहित कपल के माता-पिता इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे.

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